Aahar Anudan Yojana:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की आदिवासी महिलाओं के लिए आहार अनुदान योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए हर महीने आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिससे महिलाएं इस आर्थिक सहायता से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर एक बेहतर जीवन जी सके। इस राशि का उपयोग वे पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खरीदने के लिए कर सकते हैं। यदि आप आहार अनुदान योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हम आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे कि किस प्रकार आप इस योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आर्टिकल पर अंत तक बन रहे।
आहार अनुदान योजना 2025 क्या है?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आहार अनुदान योजना की शुरूआत वर्ष 2017 में की गई थी। इस योजना के माध्यम से बैगा, भारिया, और सहरिया की महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिससे आदिवासी महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किया जा सके। इस योजना को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित किया गया है। Aahar Anudan yojana के माध्यम से सरकार का लक्ष्य कुपोषण के स्तर को कम किया जा सके और लोगों का स्वास्थ्य सुधारा जा सकेगा।
इस योजना की शुरुआत में पहले 1000 रुपये दिए जाते थे। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में आर्थिक सहायता की यह राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी है, ताकि वह इस सहायता राशि से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और पौष्टिक आहार ले सकें। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी।
Aahar Anudan Yojana का उद्देश्य
आहार अनुदान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने 1500 रूपये की आर्थिक सहायता राशि पौष्टिक नाश्ते के लिए प्रदान की जाएगी। ताकि समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके। इस योजना का लाभ केवल विशिष्ट अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही ले सकती हैं। इनमें बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की महिलाओं को शामिल किया गया है।
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मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Aahar Anudan Yojana |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की महिलाऐं |
उद्देश्य | महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
वर्ष | 2025 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.tribal.mp.gov.in |
MP Aahar Anudan Yojana 2025 के लाभ तथा विशेषताएं
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की आदिवासी महिलाओं का पौष्टिक आहार देने के लिए आहार अनुदान योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को हर महीने पौष्टिक भोजन के लिए 1500 रुपए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- यह सहायता राशि महिला के डायरेक्ट बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- इस राशि का उपयोग महिलाएं अपना और अपने बच्चों को भरपूर पोषण देने के लिए कर सकती है।
- सरकार द्वारा एमपी आहार अनुदान योजना की शुरूआत वर्ष 2017 में की गई थी।
- पहले इस योजना में एक हजार रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। जिसे वर्ष 2023 में बढाकर ₹1500 कर दिया गया है
- इस योजना का लाभ विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा, भारिया, और सहरिया की महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाएगा।
- MP Aahar Anudan Yojana के माध्यम से पिछड़े और कमजोर वर्ग नागरिको के जीवन स्तर को सुधारा जा सकेगा।
आहार अनुदान योजना के लिए पात्रता
- आवेदक महिला को मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए आवेदक गरीब और बैगा, भारिया और सहरिया जाति का होना चाहिए।
- लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- महिला का बैंक का खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
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Aahar Anudan yojana के आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
आहार अनुदान योजना 2025 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1st Step:-
- सबसे पहले आपको जनजातीय कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
2nd Step:-
- वेबसाइट के होम पेज पर आपके सामने पॉप उप पेज खुलेगा उसमे हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण का फॉर्म खुल जायेगा।
3rd Step:-
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, ईमेल आईडी आदि को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद इसे save करें और Next के बटन पर क्लिक करना होगा। उसे बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
4th Step:-
- इस नए पेज पर आपको हितग्राही की जाति एवं समग्र आईडी का विवरण दर्ज करना है।
- यहाँ पर विकल्पों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र एवं समग्र आईडी की जानकारी को दर्ज करें।
- उसके बाद इसे save करें और next पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
5th Step:-
- इस पेज पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बनाये गए प्रारूप में मूल निवास की जानकारी ध्यानपूर्वक डरना होगा।
- इस जानकारी को भरने के बाद इसे save करें और next पर क्लिक करना होगा।
6th Step:-
- अंत में आपको घोषणा पर सहमति के लिए चेक बॉक्स पर टिक कर सबमिट में ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आवेदन की रशीद प्राप्त होंगी उसको भविष्य के लिए संभल कर रखना लेना है।
- इस प्रकार आप आहार अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
आहार अनुदान योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
1st Step:- ऑफलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको जिले के सहायक आयुक्त या जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा।
2nd Step:- वहां जाकर आपको वहां के अधिकारी से आहार अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
3rd Step:- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
4th Step:- उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ संगलन करना होगा।
5th Step:- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस कार्यालय में जाकर जमा करना होगा जहाँ से अपने प्राप्त किया था।
6th Step:- अब अधिकारी द्वारा आपको योजना की आवेदन रशीद दी जाएगी जिसे आपको संभलकर रखना होगा।
इस प्रकार आप आहार अनुदान योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
FAQs
आहार अनुदान योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को की गई थी।
मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति में कुपोषण को ख़त्म करने के लिए शुरू की गयी है।
Mukhyamantri Aahar Anudan yojana के अंतर्गत महिलाओं को 1500 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
आहार अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना है।