Himachal Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana:- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से विधवा तलाकशुदा और विकलांग बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे दिव्यांग बच्चे शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकेंगे और विधवा तलाकशुदा महिलाएं अपनी जरूरत को पूरा कर सकेगी। यदि आप मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है। तो आज हम आपको इस योजना संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे आर्टिकल पर अंत बने रहे।
हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना 2024 क्या है?
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने राज्य के विकलांग बच्चों एवं विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों के लिए प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया जा सकेगा और विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। जिसका उपयोग वह अपनी दैनिक जरूरत के लिए कर सकेगी।
Also Check:- LIC Golden Jubilee Scholarship Scheme
Himachal Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana का उद्देश्य
हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग बच्चों, तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे वह आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपनी जरूरत को पूरा कर सकेंगे और विकलांग बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। जिससे वह अपना भविष्य उज्जवल बनाकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे और दूसरों पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भर शिक्षक बन सकेंगे।
हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Himachal Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाओ के बच्चे |
उद्देश्य | बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा में अधिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | 1,000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्दी लॉन्च की जाएगी |
Also Check:- पीएम युवा इंटर्नशिप योजना
स्नातक, स्नातकोत्तर करने वालों छात्रों को दी जाएगी आर्थिक सहायता
Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana के माध्यम से सरकार द्वारा विकलांग बच्चों और तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तथा साथ-साथ योजना स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों मैं शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्राओं को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे छात्रा आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपनी फीस जमा कर सकेंगे और एक बेहतर भविष्य प्राप्त कर सकेंगे।
Himachal Pradesh Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का निर्णय लिया है।
- Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana के माध्यम से पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने तक 1000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- जिससे वह इस राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए सके।
- यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना का लाभ विधवाओं, निराश्रित, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा।
- इस योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस व छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- इच्छुक आवेदक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए पात्रता
- आवेदन करने के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के लिए पात्र केवल राज्य की विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा, व अक्षम माता-पिता ही माने जाएंगे।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹100000 या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक का खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Also Check:- Education Loan e Voucher Scheme
HP Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। तलाक प्रमाण पत्र
- बैंक का खाता
- विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
पहला चरण
- सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
दूसरा चरण
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
तीसरा चरण
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ों को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
चौथा चरण
- सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
FAQs
हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा शुरू किया गया है।
Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को अपने बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा में अधिक सहायता प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का लाभ राज्य के पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा।
Direct Links
HP Govt Official Website | Click Here |
For More Updates, Visit Our Homepage | Click Here |