Divyang Scooty Yojana:- राजस्थान सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना को शुरू किया है। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के दिव्यांग व्यक्तियो को मुफ्त स्कूटी वितरण की जाएगी। जिससे वह शारीरिक रूप से सक्षम बनेगें और शिक्षा व रोज़गार से जुड़ सकेगें। स्कूटी प्राप्त कर दिव्यांग नागरिक किसी पर निर्भर न रहकर खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकेंगे।
यदि आप राजस्थान राज्य के दिव्यांग नागरिक है और मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन कर स्कूटी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हम आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताएंगे। जैसे आवेदन कैसे करें, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, विकलांगता कितनी पर्सेंट होनी चाहिए, पात्रता, लाभ, दस्तावेज आदि के बारे में बताएंगे। अधिक जानने के लिए आप हमारे आर्टिकल पर अंत तक बन रहे।
Divyang Scooty Yojana 2024 क्या है?
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी गतिशीलता में सुधार के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के 40% या इससे अधिक के दिव्यांग व्यक्तियो मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के लगभग 2000 दिव्यांगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ताकि वे बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। यह योजना दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उनके आत्मसम्मान में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इच्छुक दिव्यांग नागरिक इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 से पहले आवेदन कर मुफ्त स्कूटी प्राप्त कर सकते हैं।
Devnarayan Chhatra Scooty Yojana
दिव्यांग स्कूटी योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Divyang Scooty Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग नागरिक |
उद्देश्य | दिव्यांगो की सामाजिक व आर्थिक जीवन स्तर मे सुधार करना |
राज्य | राजस्थान |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sso.rajasthan.gov.in/index.html |
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को स्कूटी उपलब्ध कराना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी में सहूलियत हो। इसके तहत योग्य दिव्यांगजन, जो पढ़ाई कर रहे हैं या कामकाजी हैं, उन्हें विशेष प्रकार की स्कूटी दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह अध्ययनरत या कार्यरत होना चाहिए। इस योजना के तहत दी जाने वाली स्कूटी दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन की गई होती है, जिससे उनकी दैनिक जीवन की कठिनाइयाँ कम होती हैं।
आवेदन करने की महत्वपूर्ण तिथि
आवेदन शुरू | 25 सितंबर 2024 |
आवेदन करने के अंतिम तिथि | 30 नवंबर 2024 |
दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के तहत राज्य के दिव्यांग नागरिकों को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा।
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के लगभग 2000 दिव्यांगों को मुफ्त स्कूटी का लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत उनके सामाजिक व आर्थिक जीवन स्तर मे सुधार होगा और वह सशक्त व आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- इस योजना के तहत दिव्यांग नागरिक स्कूटी प्राप्त कर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकेंगे
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त कर वह शिक्षा और रोज़गार के लिए प्रोत्साहित होगें।
- इच्छुक दिव्यांग नागरिक जो इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वह 30 नवंबर 2024 से पहले आवेदन कर स्कूटी प्राप्त कर सकते हैं।
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक साल की जिंदगी नागरिक को राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 15 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदक को कम से कम 40% या उससे अधिक शारीरिक रूप से दिव्यांग होना चाहिए।
- विकलांग नागरिक के पास टू-व्हीलर (दो पहिया) का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
- आवेदन करने वाले की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दिव्यांग स्कूटी योजना के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जनआधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- रोज़गार या नियमित अध्ययनरत् का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1st Step:- आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले एसएसओ पोर्टल राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2nd Step:- यदि आप एसएसओ पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो आवेदन करने से पहले आपको पंजीकृत करना होगा।
3rd Step:- उसके बाद आपको यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज कर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
4th Step:- अब आप एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगें और आपके सामने इस पोर्टल का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा।
5th Step:- उसके बाद आपको योजनाओं के सेक्शन में जाकर मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के लिकं पर क्लिक करना होगा।
6th Step:- क्लिक करते ही आपके सामने योजना का आवेदन फार्म खुल जाएगा।
7th Step:- आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
8th Step:- उसके बाद मांगे के दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
9th Step:- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको आवेदन की एक रसीद प्राप्त होगी जिसे आपको भविष्य के लिए संभाल कर रखना होगा।
10th Step:- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सम्पर्क विवरण
- हेल्पलाइन नम्बर – 0141 2226638
- ईमेल आईडी – sje@rajasthan.gov.in
FAQs
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना को किसने शुरू किया गया है?
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने शुरू किया है।
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana का लाभ राज्य के कितने दिव्यांगो को दिया जायेगा?
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana का लाभ राज्य के लगभग 2000 दिव्यांगो को दिया जायेगा।
राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि क्या है?
राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 नवंबर 2024 है।
Rajasthan Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana के तहत किया लाभ मिलेगा?
Rajasthan Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana के तहत राज्य के दिव्यांग व्यक्तियो को मुफ्त स्कूटी वितरण की जाएगी।