UP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana:- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण युवाओं को बिना किसी गारंटी के दिया जायेगा। जिससे वह ऋण की सहायता से अपना छोटा-मोटा कारोबार कर अपनी आय में वृद्धि कर सके। यदि आप इस योजना के तहत आवेदन कर अपना खुद उद्योग स्थापित करना चाहते है। तो आज हम आपको इस योजना में आवेदन कैसे करें, इसका उद्देश्य, लाभ, पात्रता व आवश्यक दस्तावेज़ आदि के बारे में बतायेगे। इन सभी के बारे में जानने के लिए आर्टिकल पर अंत तक बने रहे।
UP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2025
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। ये ऋण सहायता छोटे उद्योगों और सेवा क्षेत्र की सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा योजना के तहत 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हर साल 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठ निर्धारित की गई है। इंटर पास आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी।
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यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के युवा |
उद्देश्य | युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | yuvasathi.in |
यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य
यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को शुरू करने का मुख्या उद्देश्य राज्य के बेरोजगार नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान कर रोजगार से जोड़ना है। जिससे राज्य के युवा और महिलाएं मिलने वाले आर्थिक सहयोग से अपने खुद के छोटे स्वरोजगार या उद्योग की शुरुआत कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। जिससे बेरोजगार नागरिको को रोजगार मिल सकेगा। और वह आत्मनिर्भर व सशक्त बन सकेंगे।
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10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में अनिवार्य
उपायुक्त उद्योग अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा। ऋण में भूमि का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन के व्यक्तियों को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा कराना होगा।
UP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2025 के लाभ तथा विशेषताएं
- UP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को उनके खुद के स्वरोजगार को स्थापित करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
- ये सहायता छोटे उद्योगों और सेवा क्षेत्र की सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रदान की जाएगी।
- सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- इस योजना के तहत 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- यूपी उद्यमी योजना के द्वारा से राज्य में बेरोजगारी की दरों को कम किया जा सकेगा।
- इस योजना के फायदे से राज्य के युवा और महिलाएं दोनों ही अपने छोटे स्वरोजगार योजना की शुरुआत कर सकते हैं।
यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक युवा को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीज में होनी चाहिए।
- आवेदक न्यूनतम कक्षा आठ उर्त्तीण होना चाहिए।
- आवेदक ने सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
- अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
- लाभार्थी का बैंक का खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
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आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता और स्किल प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2025 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1st Step:- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
2nd Step:- वेबसाइट के होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।
3rd Step:- क्लिक करते ही आपके पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।
4th Step:- पंजीकरण फॉर्म में पूछी सभी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ई मेल आईडी, जनपद , राज्य , योजना का चयन करना होगा।
5th Step:- उसके बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
6th Step:- अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
7th Step:- इस प्रकार आप योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
FAQs
यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया है।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana के तहत हर साल राज्य के एक लाभ युवाओं को लाभ मिलेगा।
यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी 5 लाख रुपये का लोन मिलेगा।
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